भोपाल के फाइव स्टार कोर्टयार्ड बाय मैरियट का फूड लाइसेंस निलंबित, किचन और स्टोर में मिले थे चूहे

भोपाल स्थित कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल के किचन में चूहों और भारी गंदगी मिलने पर खाद्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। औचक निरीक्षण के बाद होटल का फूड लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

Updated: Jun 09, 2026, 01:25 PM IST

भोपाल। राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित डीबी सिटी परिसर में संचालित होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने उसका फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। होटल की रसोई में चूहों की मौजूदगी की शिकायत मिलने के बाद राज्य और केंद्र की संयुक्त खाद्य सुरक्षा टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। इसके बाद होटल में खाद्य व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों और खाने-पीने की सेवाओं पर रोक लगा दी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने शिकायत के आधार पर होटल परिसर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान किचन और स्टोरेज एरिया में चूहों की मौजूदगी पाई गई। अधिकारियों को होटल के पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड में भी चूहों की समस्या दर्ज मिली। जिसकी वजह से यह स्पष्ट हुआ कि यह परेशानी पहले से मौजूद थी और प्रबंधन को इसकी जानकारी थी।

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निरीक्षण में रसोई की स्वच्छता व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली। टीम ने कई स्थानों पर गंदगी और अव्यवस्था देखी। जिसे खाद्य सुरक्षा मानकों के विपरीत माना गया। अधिकारियों के अनुसार, ऐसी परिस्थितियां भोजन की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग सुरक्षित तरीके से रखने के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों के भंडारण में आवश्यक सावधानियां नहीं बरती गई थी। जिससे क्रॉस कंटैमिनेशन यानी खाद्य दूषण का खतरा बढ़ सकता था।

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इसके अलावा खाद्य सामग्री के भंडारण की व्यवस्था भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। अधिकारियों ने स्टोरेज सिस्टम में कई कमियां दर्ज की। इनके कारण खाद्य पदार्थों के खराब या दूषित होने की आशंका बनी हुई थी। जांच के दौरान चीनी के पैकेट समेत कुछ अन्य खाद्य सामग्री में भी नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए।

इन गंभीर खामियों को देखते हुए केंद्रीय अभिहित अधिकारी ने होटल का सेंट्रल फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। साथ ही होटल में भोजन तैयार करने, परोसने और अन्य खाद्य व्यवसाय गतिविधियों को भी रोक दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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