MP के सभी टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी बंद, एडवांस बुकिंग वालों को मिलेगा रिफंड

मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिज़र्व में 1 दिसंबर 2025 से नाइट सफारी पूरी तरह बंद होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग ने सभी रिज़र्वों को निर्देश जारी कर दिए। सतपुड़ा सहित पिपरिया, बगदा और डेलाखरी बफर में नाइट सफारी रुकेंगी। सभी एडवांस बुकिंग पर पूरा रिफंड मिलेगा।

Updated: Dec 01, 2025, 01:46 PM IST

एमपी। मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में 1 दिसंबर 2025 से नाइट सफारी पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। यह बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद लिया गया है। पिछली तारीखों में की गई नाइट सफारी बुकिंग पर पर्यटकों को पूरा पैसा वापस किया जाएगा। अब पूरे प्रदेश में सिर्फ डे सफारी ही संचालित की जाएगी।

17 नवंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि नाइट सफारी से वन्यजीवों को नुकसान पहुंचता है और रात के समय उनकी गतिविधियों में बाधा पड़ती है। इसलिए इसे तत्काल रोका जाए। इसी निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई।

राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) शुभ्रंजन सेन ने सभी टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टरों को आदेश भेजकर तत्काल प्रभाव से नाइट सफारी बंद करने को कहा है। सभी रिजर्व को निर्देश मिल चुके हैं और अमल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर रेखी नंदा ने भी आदेश की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बफर जोन में चल रही नाइट सफारी 1 दिसंबर 2025 से पूरी तरह रोक दी जाएंगी। जिन लोगों ने पहले से बुकिंग कर रखी है उन्हें नियमों के अनुसार पूरा रिफंड दिया जाएगा।

नाइट सफारी अब तक पिपरिया बफर, बगदा बफर और डेलाखरी बफर में संचालित होती थीं। ये सफारी शाम 6 बजे से शुरू होती थीं। बदलाव के बाद इन जोन में भी केवल दिन में ही सैर की अनुमति होगी। रात में बफर जोन में प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा।

अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रात के समय जानवर सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं और वाहनों की आवाज, रोशनी व मानव हस्तक्षेप से उनका प्राकृतिक व्यवहार प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन्हीं कारणों को देखते हुए नाइट सफारी पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।