कोल्ड ड्रिंक के शौकीनों को बड़ा झटका, GST काउंसिल ने सबसे हाई टैक्स ब्रैकेट में डाला
New GST Rates: अगर आप कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक या तंबाकू प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अब इसके लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।

नई दिल्ली। देश में टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए GST काउंसिल ने बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% होंगे। लेकिन कुछ चीजों को सबसे हाई टैक्स ब्रैकेट में डाल दिया गया है। इन सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स पर अब 40% GST लगेगा। यानी जिन लोगों को कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक या सिगरेट जैसी चीजें पसंद हैं, उनकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। ये GST 2.0 का बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसके बाद आपके खर्चे में फर्क दिखना तय है।
फेमस ब्रांड्स जैसे कोका-कोला और पेप्सी समेत सभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर अब 28% की जगह 40% टैक्स लगेगा। कैफिनेटेड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक भी इसी लिस्ट में आ गए हैं। यानी अब यह ड्रिंक्स पहले से काफी महंगे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, शुगर वाले और फ्लेवर वाले ड्रिंक्स पर भी टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
हालांकि, फल के गूदे या जूस बेस्ड ड्रिंक ,जो कार्बोनेटेड नहीं हैं उन पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। सोया मिल्क और प्लांट-बेस्ड मिल्क पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स को भी 40% स्लैब में रखा गया है। अभी फिलहाल सिगरेट पर 28% GST और अलग से सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 88% तक पहुंच जाता है। नए स्ट्रक्चर में भी सरकार ने साफ किया है कि जब तक कर्ज पूरा चुकता नहीं हो जाता, तब तक तंबाकू पर मौजूदा टैक्स प्लस सेस ही रहेगा।
1200cc से ज्यादा पेट्रोल इंजन वाली और 1500cc से ज्यादा डीजल इंजन वाली लग्जरी कारों पर अब 40% GST लगेगा। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेड और लग्जरी सामान को भी इस ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में डाल दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये सिन गुड्स या डिमेरिट गुड्स हैं, यानी ऐसी चीजें जो हेल्थ और सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हैं। इन पर टैक्स बढ़ाने से दो फायदा होता है। एक तो इनकी खपत को कंट्रोल करना, और दूसरा सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलना। यही पैसा हेल्थ और वेलफेयर प्रोग्राम्स पर खर्च होता है।
अगर आप कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक या तंबाकू प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अब इसके लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। शराब की कीमत पर फिलहाल कोई सीधा असर नहीं है क्योंकि उस पर GST लागू ही नहीं होता, लेकिन कोल्ड ड्रिंक और सिन गुड्स शौकीनों को जरूर झटका लगेगा।