यातायात का उल्लंघन करने पर करें सख्त कार्रवाई, इंदौर में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट का आदेश

इन्दौर की ट्रैफिक व्यवस्था कमजोर दिखती नजर आई है। विभिन्न चौराहे पर जाम की स्थिति अब बड़ी समस्या बनती जा रही है। इससे हर दिन लोग परेशान होते हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इन्दौर की यातायात व्यवस्था पर कड़ा रवैया अपनाया है। याचिका पर जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस बीके द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई की।

Publish: Jul 23, 2025, 01:12 PM IST

Photo Courtesy: TV India Live
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इन्दौर। मध्य प्रदेश का इन्दौर स्वच्छता में सरताज हर साल जीत लेता है। इस बार आठवीं बार नंबर.1 आया है। पर यहां की ट्रैफिक व्यवस्था कमजोर दिखती नजर आई है। विभिन्न चौराहे पर जाम की स्थिति अब बड़ी समस्या बनती जा रही है। इससे हर दिन लोग परेशान होते हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इन्दौर की यातायात व्यवस्था पर कड़ा रवैया अपनाया है। याचिका पर जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस बीके द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई की।

इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और जस्टिस बीके द्विवेदी की खंडपीठ ने अपने फैसले में बताया की सख्ती के बिना सुधार संभव नहीं। न्यायालय ने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि वह यातायात व्यवस्था कार्ययोजना के साथ उपस्थित हो। जिससे जाम कम लगे और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिकारी एक्शन ले और कार्रवाई करें। 

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बता दें यह जनहित याचिका जनलक्ष्मी फाउंडेशन की और से दायर थी। वही कोर्ट के आदेश पर कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस आयुक्त संतोष सिंह और निगमायुक्त शिवम वर्मा हाई कोर्ट में मौजूद रहे। जस्टिस की तरफ से बताया गया कि लोगों में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कोई डर नहीं है। इसे सुधारना है जनता को जागरूक करना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त रूख अपनाने को कहा है।