आधार नंबर अब जन्म तिथि का प्रूफ नहीं माना जाएगा, EPFO के ऐलान ने बढ़ाई टेंशन

EPFO ने कहा कि आधार कार्ड, जिसे कई लाभार्थियों द्वारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जा रहा था अब मुख्य रूप से एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल है, न कि बर्थ प्रूफ।

Updated: Jan 20, 2024, 09:37 AM IST

नई दिल्ली। EPFO ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या करेक्ट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ईपीएफओ ने इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से बाहर कर दिया है। EPFO के इस ऐलान ने कर्मचारियों खासकर पेंशनर्स की परेशानियां बढ़ा दी है।

इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO ) ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी कर कहा, ‘आधार' को वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटाने का निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के निर्देश के बाद लिया गया है।'

इस सर्कुलर के मुताबिक, EPFO अपडेट से संबंधित कामकाज के दौरान जन्मतिथि या डेट ऑफ बर्थ में अपडेट करने के लिए भी आधार को स्वीकार्य डॉक्‍यूमेंट्स की लिस्ट से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही सर्कुलर में ईपीएफओ ने कहा कि आधार कार्ड, जिसे कई लाभार्थियों द्वारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जा रहा था अब मुख्य रूप से एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल है, न कि बर्थ प्रूफ।

ये डॉक्यूमेंट रहेंगे मान्य
1. किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट
2. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या एसएलसी (SLC)/स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी (TC)/SSC सर्टिफिकेट जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो
3. सर्विस रिकॉर्ड बेस्ड सर्टिफिकेट
4. पैन कार्ड
5. केंद्रीय/राज्य पेंशन पेमेंट ऑर्डर
6. सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट
7. पासपोर्ट
8. सरकारी पेंशन
9. सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट