PAN आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख नजदीक, नहीं करने पर हो सकती है परेशानी, दिसंबर से लागू हुए बड़े वित्तीय बदलाव
दिसंबर की शुरुआत के साथ कई बड़े वित्तीय नियम बदल गए हैं। सबसे अहम PAN–आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय है। समयसीमा चूकने पर PAN डिएक्टिवेट हो सकता है। RBI की संभावित रेपो रेट कटौती, ITR की डेडलाइन, टैक्स ऑडिट की नई तारीख और SBI mCASH बंद होना भी लोगों को प्रभावित करेगा।
नई दिल्ली। दिसंबर की शुरुआत के साथ वित्त, टैक्सेशन, बैंकिंग और गैस कीमतों से जुड़े कई अहम नियम बदल रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव PAN-आधार लिंक करने की डेडलाइन है। जो कि इस महीने खत्म हो रही है। इन बदलावों का सीधा असर आम नागरिकों, टैक्सपेयर्स, बिजनेस सेक्टर और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने वालों पर पड़ेगा।
इनकम टैक्स विभाग ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय कर दी है। यह नियम उन करदाताओं पर लागू होगा, जिनका पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर जारी हुआ था। समयसीमा चूकने पर पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा जिससे ITR दाखिल करने, बैंकिंग KYC अपडेट करने, लोन आवेदन और सरकारी सब्सिडी लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। लिंकिंग की प्रक्रिया ई–फाइलिंग पोर्टल पर पैन नंबर, आधार नंबर और ओटीपी के साथ पूरी हो जाती है। तयशुदा पेनल्टी भी जमा करनी होगी।
रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 से 5 दिसंबर के बीच होगी। अनुमान है कि RBI इस बार रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर इसे 5.25% कर सकता है। अगर यह फैसला आता है तो होम, कार और पर्सनल लोन की EMI में राहत मिल सकती है। आरबीआई इससे पहले अक्टूबर और अगस्त की मीटिंग में दरों को 5.5% पर ही बनाए रखा था। वहीं फरवरी, अप्रैल और जून 2025 की बैठकों में कुल 1% की कटौती हो चुकी है।
असेसमेंट ईयर 2025–26 के लिए तय तारीख के बाद रिटर्न भरने का अंतिम मौका 31 दिसंबर 2025 तक है। समय पर ITR न भरने पर नोटिस जारी हो सकता है। 5 लाख तक की आय वालों के लिए लेट फीस 1000 रूपये हैं जबकि इससे ऊपर की आय वालों के लिए 5000 रुपए तय की गई है। देर से दाखिल किया गया रिटर्न लोन, वीजा या सरकारी टेंडरों की प्रक्रिया में समस्या पैदा कर सकता है। 31 दिसंबर के बाद फाइल न करने पर लॉस कैरी फॉरवर्ड का अधिकार भी खत्म हो जाएगा।
CBDT ने टैक्स ऑडिट से जुड़े करदाताओं के लिए ITR फाइलिंग की समयसीमा बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। यह नियम उन बिजनेस मालिकों, प्रोफेशनल्स और टैक्सपेयर्स पर लागू है जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक है। इस तारीख के बाद रिटर्न जमा करने पर सेक्शन 234A के तहत ब्याज लगाया जाएगा। ऐसे मामलों में फॉर्म 3CD के साथ ITR-3 या ITR-5 ऑनलाइन भरना जरूरी है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोकप्रिय mCASH ट्रांसफर सर्विस अब आधिकारिक रूप से बंद हो गई है। बैंक ने इसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 तय की थी। यह सुविधा OnlineSBI और YONO Lite ऐप के माध्यम से छोटे भुगतान भेजने और क्लेम करने के लिए उपयोग की जाती थी। अब ग्राहकों को UPI, IMPS और NEFT जैसे विकल्प अपनाने होंगे। बैंक का कहना है कि यह बदलाव डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि, शुरुआत में उपयोगकर्ताओं को थोड़ी असुविधा हो सकती है।
1 दिसंबर से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं। कई शहरों में नई दरों पर उपलब्ध भी हो गए हैं। दिल्ली में कीमत ₹10 कम होकर ₹1580.50 पर आ गई है, जबकि मुंबई में यह ₹10.50 की कमी के साथ ₹1531.50 में मिलने लगी है। यह राहत खासतौर पर होटल–रेस्तरां और बिजनेस सेक्टर के लिए उपयोगी साबित होगी।




