मध्य प्रदेश में अब दिसंबर 2022 तक बनी सभी कॉलोनियां होंगी वैध, सीएम शिवराज की घोषणा
सीएम शिवराज ने कहा कि खून पसीने की कमाई से बनाया गया मकान अवैध नहीं हो सकता। कॉलोनी को अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं।
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भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीएम हाउस से अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण, अधोसंरचना विकास और भवन अनुज्ञा वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज ने इस दौरान दिसंबर 2022 तक बनी सभी कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "हमारे भाई-बहनों ने शहरों में आकर जहां सस्ती जमीन मिली, वहीं प्लाट खरीदे। बाद में वह कॉलोनियां अवैध घोषित हो गईं। अवैध के नाम पर जो कलंक कॉलोनियों पर लगा था आज उसे हम मिटाने आए हैं। खून पसीने की कमाई से बनाया गया मकान अवैध नहीं हो सकता। कॉलोनी को अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं।"
सीएम शिवराज ने कहा कि उन्होंने यह घोषणा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की डिमांड की पर है। उन्होंने कहा, "पाई-पाई जोड़ कर सुख से जहां बसर होता है, जैसा भी अपना घर सबसे सुंदर होता है। हर एक का सपना होता है कि उसका अपना एक मकान हो। मकान केवल ईंट गारे का भवन नहीं हमारा मंदिर होता है। जिंदगी भर की कमाई लगा कर प्लॉट खरीदा और मकान बना लिया, बाद में सरकार उसे अवैध बताने लगे यह न्याय संगत नहीं है।"
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सीएम चौहान ने कहा, "यह बात सही है कि जब कॉलोनियां बन रही थीं, तब अफसरों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि कॉलोनियां अवैध है। लेकिन अब अगर इस तरह की लापरवाही सामने आएगी तो इसके जिम्मेदारी अफसर ही होंगे।" उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, "मैं निर्देश दे रहा हूं कि प्लॉट काटते समय आप तीखी नजर रखें, अब इसके बाद अगर कोई अवैध कॉलोनी कटी तो इसके लिए अफसर ही जिम्मेदार होंगे।"
सीएम शिवराज की इस घोषणा से प्रदेश की 1000 से अधिक अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है। इंदौर नगर निगम द्वारा वैध की जाने वाली 100 कालोनियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके पहले सीएम ने पहली घोषणा में सिर्फ 2016 तक की अवैध कॉलोनियों को ही वैध करने के लिए कहा था।