मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तय की नर्सिंग परीक्षा की तारीख, हजारों छात्रों को मिली राहत

मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की फर्जी मान्यता और बार-बार टल रही परीक्षाओं पर हाईकोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2022-23 सत्र की परीक्षा 28-29 अप्रैल को हर हाल में कराने का आदेश दिया है।

Publish: Apr 26, 2025, 03:20 PM IST

Photo courtesy: DB
Photo courtesy: DB

जबलपुर| मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में होने वाले फर्जीवाड़े और परीक्षाओं में बार-बार हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 2022-23 सत्र की लंबित परीक्षाएं अब हर हाल में 28 और 29 अप्रैल को आयोजित करने का आदेश दिया है। यह परीक्षा पहले चार बार टाली जा चुकी है, दो बार मेडिकल यूनिवर्सिटी और दो बार एमपी नर्सिंग काउंसिल की ओर से। कोर्ट के इस फैसले से राज्य के 200 डिग्री और 400 से अधिक डिप्लोमा कॉलेजों में अध्ययनरत 50 हजार से ज्यादा छात्रों को बड़ी राहत मिली है।

हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने यह स्पष्ट किया कि अब परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही, कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया से जुड़ी उच्च स्तरीय समिति को भंग कर दिया है और यह भी साफ कर दिया है कि अब किसी भी कॉलेज का मामला उस कमेटी को नहीं सौंपा जाएगा। अब मान्यता से संबंधित सभी आवेदन सीधे एमपी नर्सिंग काउंसिल के पास भेजे जाएंगे और वही अंतिम निर्णय लेगी।

यह भी पढ़ें: MP में नरवाई जलाने पर सख्ती, MSP पर नहीं बेच सकेंगे फसल, सम्मान निधि की राशि भी नहीं मिलेगी

CBI जांच में यह भी सामने आया कि राज्य के 700 में से केवल 200 नर्सिंग कॉलेज ही तय मापदंडों पर खरे उतरे हैं। बाकी कॉलेजों को फर्जी निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर मान्यता दी गई थी। जनहित याचिका में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने यह मुद्दा उठाया था। हालांकि, फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों और संस्थानों पर कार्रवाई को लेकर कोर्ट का अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। फिलहाल कोर्ट के इस सख्त रुख से लंबे समय से परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों को मानसिक और शैक्षणिक राहत मिलेगी।