MP में दवाइयों पर अब से नहीं मिलेगी छूट, नियमों के उल्लंघन पर कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन
मेडिकल स्टोर्स दवाओं की जल्दी बिक्री के लिए डिस्काउंट निकालते हैं। इनमें 20% से लेकर 70 फीसदी तक डिस्काउंट ऑफर मिलता है। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ने इस पर सख्त एक्शन लिया है। जिसके बाद अब से प्रदेश के मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट ऐसा नहीं कर सकेंगे। नियम के उल्लंघन पर पंजीकरण रद्द किया जाएगा

भोपाल। मेडिकल स्टोर्स दवाओं की जल्दी बिक्री के लिए डिस्काउंट निकालते हैं। इनमें 20% से लेकर 70 फीसदी तक डिस्काउंट ऑफर मिलता है। बड़े दवा व्यापारी अधिकतर ये छूट दिया करते हैं। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ने इस पर सख्त एक्शन लिया है। जिसके बाद अब से प्रदेश के मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट ऐसा नहीं कर सकेंगे। नियम के उल्लंघन पर पंजीकरण रद्द किया जाएगा।
फार्मेसी काउंसिल ने नोटिस जारी किया है। जिनमें एमपी के सभी पंजीकृत मेडिकल स्टोर और फार्मासिस्टों को चेतावनी दी है कि ग्राहकों को लुभाने के लिए डिस्काउंट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर दवा दुकान का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाएगा। दरअसल काउंसिल को जानकारी मिली कि सोशल मीडिया के जरिए फार्मासिस्ट दवाओं पर ऑफर्स दे रहे हैं। जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन अधिनियम 2015 के अनुसार अनैतिक और अवैध है।
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फैसले पर मध्य प्रदेश फार्मेसी के अध्यक्ष संजय जैन और रजिस्ट्रार भाव्या त्रिपाठी ने सभी मेडिकल स्टोर से नियमों का पालन करने की सलाह दी अनैतिक प्रतिस्पर्धा से बचने की बात कहीं। वहीं मध्य प्रदेश केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन (एमपीसीडीए) ने फैसले का स्वागत करते हुए सभी स्टोर्स को 15 दिनों के अंदर डिस्काउंट बोर्ड हटाने का समय दिया है।
भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ ने इस पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि भारी डिस्काउंट के कारण नकली दवाइयों की आपूर्ति बनी रहती है। जिससे मरीजों की जान का जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन अब इस निर्णय से पारदर्शिता बढ़ेगी ओर जनता सुरक्षित रहेगी।