फेसबुक-इंस्टाग्राम से बिगड़ी युवाओं की मेंटल हेल्थ, अमेरिकी कोर्ट ने Meta पर लगाया 9 हजार करोड़ का जुर्माना
न्यू मैक्सिको की अदालत ने गुरुवार को इंस्टाग्राम-फेसबुक की पेरेंट कंपनी Meta पर 942 मिलियन डॉलर यानी 9030 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
इंस्टाग्राम और फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा पर न्यू मैक्सिको की अदालत ने 942 मिलियन डॉलर यानी 9030 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से युवाओं की मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा है। हर्जाने के तौर पर कोर्ट ने कंपनी से यह रकम वसूलने के निर्देश दिए हैं।
जुर्माने की रकम में से 420 मिलियन डॉलर यानी 3993 करोड़ रुपए युवाओं के इलाज पर खर्च होंगे। बाकी की रकम अगले 5 साल में अवेयरनेस, प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग सर्विस पर खर्च की जाएगी। यह केस दो फेज में चला। पहले फेज में कोर्ट ने Meta पर 375 मिलियन डॉलर यानी 3571 करोड़ रुपए के सिविल जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि कंपनी जानती थी कि प्लेटफॉर्म पर बच्चों का यौन शोषण हुआ, लेकिन इसे छिपाया।
वहीं, दूसरे फेज में कोर्ट ने Meta पर 567 मिलियन डॉलर यानी 5,390 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इस तरह अदालत ने कंपनी पर कुल 942 मिलियन डॉलर यानी 9030 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया। केस के दौरान प्रॉसिक्यूटर्स ने जज से Meta में बुनियादी बदलाव करने की मांग की थी। इन बदलावों का मकसद लत लगाने वाले फीचर्स पर रोक लगाना, एज वैरिफिकेशन प्रक्रिया को बेहतर बनाना और डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स, कड़ी निगरानी के जरिए बच्चों के यौन शोषण को रोकना था।
Meta ने इस फैसले को मानने से इनकार किया है। कंपनी ने कहा है कि वह इस जुर्माने के खिलाफ अपील करेगी। कंपनी का तर्क है कि वे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सभी 'बैड एक्टर्स' को रोकना चुनौतीपूर्ण है। मामले का दूसरा हिस्सा यानी ट्रायल बेंच यह तय कर सकता है कि क्या Meta को अपने एल्गोरिदम में अनिवार्य बदलाव करने होंगे। क्या उसे बच्चों के सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए और ज्यादा आर्थिक जिम्मेदारी उठानी होगी।




