पॉपकॉर्न पर GST का कंफ्यूजन खत्म, साल्टेड पॉपकॉर्न पर पांच व कारमेलाइज्ड पर 18 फीसदी लगेगा टैक्स

नमक-मसालों के साथ आने वाले मिक्‍स पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत का GST ही लगेगा। चाहे वो खुला बिके या पैक हो या उस पर लेबल लगाकर बेचा जाए।

Updated: Sep 04, 2025, 05:52 PM IST

नई दिल्ली। दिसंबर 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब पॉपकॉर्न (Popcorn) पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में बदलाव का एलान किया, तो सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हुई। उन्होंने पॉपकॉर्न पर तीन तरह के GST रेट्स लगाने की घोषणा की थी। खुले में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर अलग जीएसटी थी तो पैकेट में बेचे जाने वाले पर अलग। इससे काफी कन्‍फ्यूजन हो रहा था। अब जीएसटी काउंसिल ने इसे थोड़ा सरल करने की कोशिश की है।

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में पॉपकॉर्न को लेकर GST में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके तहत नमक-मसालों के साथ आने वाले मिक्‍स पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत का GST लगेगा। चाहे वो खुला बिके या पैक हो या उस पर लेबल लगाकर बेचा जाए। इस तरह के पॉपकॉर्न पर पहले दो तरह के टैक्स लगते थे। वहीं, शुगर कन्फेक्शनरी’ की श्रेणी में आने वाले कारमेलाइज्ड (मीठे) पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत का GST लगेगा।

यानी अब पॉपकॉर्न पर लगने वाले GST को लेकर सिर्फ इतना फर्क रह गया है कि उसमें चीनी मिलाया गया है या नहीं। नए नियम 22 सितंबर से लागू होंगे। बता दें कि इससे पहले भी नमक-मसालों के साथ आने वाले मिक्‍स पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत का GST लगाया गया था। लेकिन शर्त ये थी कि वो पहले से पैक ना हों। जबकि कारमेलाइज्ड यानी मीठे पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत टैक्‍स लगाया गया था।

जीएसटी काउंसिल ने चार टैक्स स्लैब में से 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत को खत्म कर दिया है। अब केवल दो टैक्स स्लैब- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रहेंगे। सिन गुड्स (तंबाकू और पान मसाला) के लिए 40 प्रतिशत की एक नई स्लैब भी पेश की गई है। 5% और 18% टैक्स स्लैब को हरी झंडी मिलने के बाद कई चीजें सस्ती मिलेंगी। हालांकि, टैक्स बढ़ने से कुछ चीजें महंगी भी हो जाएंगी।