भोपाल में 10 दिन तक मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध, नगर निगम ने जारी किया आदेश

भोपाल नगर निगम ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शहर में अगले 10 दिन तक मांस की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। नगर निगम ने इसका आदेश जारी किया है।

Publish: Aug 03, 2025, 03:27 PM IST

Photo Courtesy: Navbharat Times
Photo Courtesy: Navbharat Times

भोपाल। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। यानी कई त्योहारों की शुरुआत भी हो रही है। बाजार में राखी की भी काफी दुकानें लगना शुरू हो चुकी है। भोपाल नगर निगम ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शहर में अगले 10 दिन तक मांस की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। नगर निगम ने इसका आदेश जारी किया है। 

यह आदेश रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, पर्यूषण पर्व, जन्माष्टमी, महर्षि वाल्मीकि जयंती, डोल ग्यारस, गणेश चतुर्थी, गांधी जयंती, वाल्मीकि जयंती, भगवान महावीर निर्वाण दिवस के विशेष मद्देनजर निकाला गया है। जिसका सभी मांस विक्रेता को पालन करने की सलाह दी गई है। 

यह भी पढ़ें:नर्मदापुरम शासकीय अस्पताल की बीमारू बिजली व्यवस्था, लोगों ने घुटन में गुजारी रात

आदेश में साफ लिखा गया कि अगर इस दौरान कोई मांस दुकान या इसे भेजता हुआ पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा तथा नियमानुसार पुलिस कार्रवाई की जाएगी।