MP में जबरन धर्मांतरण करवाने वालों को होगी फांसी की सजा, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान
सीएम मोहन यादव ने कहा कि अब धर्म परिवर्तन कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। एमपी सरकार प्रदेश में लागू धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में फांसी का प्रावधान कर रही है।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने महिला दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब राज्य में धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए मौत (फांसी) की सजा का प्रावधान किया जाएगा। यह कदम धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
शनिवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 'धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से हम प्रावधान कर रहे हैं कि जो धर्मांतरण करवाएंगे उनके लिए भी हमारी सरकार के द्वारा फांसी का प्रावधान किया जा रहा है।
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सीएम मोहन यादव ने कहा कि 'बेटियों के साथ दुराचार करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही लागू है। अब बेटियों का धर्मांतरण कराने वाले दोषियों के लिए भी मध्यप्रदेश सरकार सख्त कदम उठाएगी। मध्य प्रदेश में जोर जबरदस्ती या बहला फुसलाकर विवाह और धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू है। धर्मान्तरण, दुराचरण जैसी किसी भी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।'
बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने 8 मार्च, 2021 को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, जिसमें बीजेपी ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अपना रुख सख्त कर दिया था। उत्तर प्रदेश और गुजरात, जहां भाजपा की सरकारें हैं, ने भी धर्मांतरण को रोकने के लिए इसी तरह के कानून पारित किए हैं। नए कानून में अवैध धर्मांतरण के दोषी पाए जाने वालों को 10 साल तक की कैद और भारी जुर्माने की सजा का प्रावधान है। यह कानून धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन को कवर करता है, जैसे कि शादी का झांसा, गलत बयानी, धमकी या बल का इस्तेमाल, प्रभाव और जबरदस्ती।