BBC इंडिया पर ED का एक्शन, FEMA उल्लंघन मामले में लगाया 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना
ईडी ने FDI नियमों के उल्लंघन पर 'BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया' पर 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई FEMA कानून के तहत की गई है।

नई दिल्ली। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) इंडिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। साल 2023 में मीडिया संस्था पर जिस FEMA मामले में जांच चल रही थी, अब उसी केस में ईडी ने कंपनी पर 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बीबीसी के तीन डायरेक्टरों में से हर एक पर 1.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।
फेमा कानून के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया, इसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख को 4 अगस्त 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया’ ने अपनी कंपनी में 100% FDI ही रखा, इसे घटाकर 26% नहीं किया, जो भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन है।
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बीबीसी इंडिया को 15 अक्टूबर 2021 से आदेश के पालन तक प्रतिदिन 5,000 रुपये भी देने होंगे। ईडी ने बीबीसी इंडिया के जिन तीन डायरेक्टरों पर रुपये का जुर्माना लगाया है, उसमें गाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स शामिल हैं। इन पर कंपनी के संचालन के दौरान कानून के उल्लंघन की जिम्मेदारी तय की गई है।
ईडी ने 4 अगस्त 2023 को BBC को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें पूछा गया था कि FEMA उल्लंघन के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। ईडी ने कहा था कि बीबीसी इंडिया 100% विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी है। जबकि सरकार ने 18 सितंबर 2019 को एक अधिसूचना में डिजिटल मीडिया कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 26% तय की थी। ईडी ने अप्रैल 2023 में बीबीसी इंडिया और उसके छह कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह इनकम टैक्स द्वारा दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों के सर्वे के दो महीने बाद हुआ था।