शराब की हो सकती है होम डिलीवरी!

सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश देने से मना कर दिया.

Publish: May 09, 2020, 06:49 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शराब खरीदने के लिए दुकानों पर लग रही भारी भीड़ से कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने को रोकने के इरादे से राज्यों से कहा कि वे लॉकडाउन के दौरान इसकी ऑन लाइन बिक्री और होम डिलीवरी करने की संभावना पर विचार करें.

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने शराब की बिक्री की अनुमति देने के गृह मंत्रालय के एक मई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान राज्यों को यह निर्देश दिया. पीठ ने इसके साथ ही शराब बिक्री से संबंधित दिशा निर्देशों के खिलाफ दायर याचिका का निबटारा कर दिया.

याचिकाकर्ता गुरूस्वामी नटराज के वकील साई दीपक ने सुनवाई के बाद बताया कि पीठ ने लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री के लिए सीधे संपर्क विहीन या फिर ऑन लाइन बिक्री या होम डिलीवरी जैसे उपायों पर विचार करने का निर्देश दिया है.

याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने दलील दी कि देश में 70, 000 से ज्यादा शराब की दुकानें है और पांच करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक इन दुकानों से शराब खरीदी है.

उन्होंने कहा कि इस दौरान शराब की दुकानों पर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया गया जिसकी वजह से कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन नहीं होने की वजह से एक महीने के लॉकडाउन की उपलब्धियां व्यर्थ होने लगी हैं.

दीपक ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत देश को कोविड-19 महामारी से मुक्त घोषित किए जाने तक की अवधि के लिए गृह मंत्रालय को शराब की दुकानों पर इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर इसकी ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी के निर्देश जारी करने चाहिए.

इस पर पीठ ने कहा कि शराब की ऑन लाइन बिक्री और इसकी होम डिलीवरी के बारे मे चर्चा चल रही है.

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दीपक ने कहा कि वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि शराब की सीधे बिक्री होने की वजह से आम आदमी की जिंदगी प्रभावित नहीं होनी चाहिए और इसलिए गृह मंत्रालय को इस बारे में राज्यों को स्पष्टीकरण के साथ दिशानिर्देश देने चाहिए.

इस पर पीठ ने शराब की आन लाइन बिक्री और होम डिलीवरी जैसे विकल्पों पर विचार करने का सरकार को निर्देश दिया और याचिका का निबटारा कर दिया.

गृह मंत्रालय ने एक मई को नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कुछ मामलों में लॉकडाउन में ढील दी थी और इस प्रक्रिया में उसने कोविड-19 के संक्रमण की गंभीरता के आधार पर जिलों को ‘ग्रीन’ , ‘आरेंज’ और ‘रेड’ जोन में रखा था.

नए दिशा निर्देशों में शराब, पान, तंबाकू और पानी की बिक्री की अनुमति दी गई थी लेकिन इसके लिए न्यूनतम छह फुट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य था. हालांकि, लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक रूप से शराब का सेवन या पान, गुटखा और तंबाकू खाना प्रतिबंधित है.