सोनम वांगचुक को मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, HC ने इलाज के लिए डॉक्टर्स का पैनल बनाने का दिया आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मेदांता को विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल बनाने और सभी मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को तुरंत उनकी पसंद के अस्पताल मेदांता, गुरुग्राम शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ चिंताजनक संकेत मिले हैं, इसलिए लगातार विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी जरूरी है। सरकार ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।
सोनम वांगचुक को अस्पताल बदलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों से बातचीत के बाद यह साफ है कि वांगचुक को लगातार मेडिकल निगरानी की जरूरत है। ऐसे में उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल मेदांता, गुरुग्राम भेजा जाए ताकि इलाज बिना किसी रुकावट के जारी रह सके।
सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने एम्स और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वांगचुक के शरीर में पोटेशियम का स्तर कम है। साथ ही TLC (व्हाइट ब्लड सेल) से जुड़ी रिपोर्ट में भी चिंता की बात सामने आई है। कोर्ट ने माना कि उनकी हालत पर लगातार नजर रखना जरूरी है।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार को सोनम वांगचुक को मेदांता में भर्ती कराने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने तत्काल शिफ्टिंग का निर्देश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि वांगचुक को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है। यह उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा मामला है। इसलिए उन्हें बिना देरी मेदांता भेजा जाए।
हाईकोर्ट ने मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर को निर्देश दिया कि वांगचुक के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाई जाए। यही टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रखेगी और जरूरत के मुताबिक इलाज करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर जिस तरह की दवा या इलाज जरूरी समझें, वांगचुक को उसी मेडिकल सलाह का पालन करना होगा। इलाज स्वीकार्य चिकित्सा मानकों के अनुसार किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान वांगचुक की ओर से उनकी पत्नी ने अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज की मांग रखी थी। हाईकोर्ट ने न सिर्फ मेदांता में शिफ्ट करने का आदेश दिया, बल्कि वहां उनकी पत्नी को मिलने की भी अनुमति दे दी। इसके साथ ही इस मामले में दायर अपील का निपटारा कर दिया गया।




