रायपुर में चाइनीज मांझे से दो बड़े हादसे, 7 साल के बच्चे की मौत, महिला वकील गंभीर रूप से घायल

रायपुर में खतरनाक चाइनीज मांझे ने दो परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया। पहले हादसे में 7 साल के पुष्कर साहू की जान चली गई। वहीं दूसरे हादसे में महिला वकील पूर्णशा कौशिक गंभीर रूप से घायल हो गई।

Updated: Jan 20, 2025, 03:43 PM IST

Photo courtesy: Zee News
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रायपुर| रायपुर में खतरनाक चाइनीज मांझे ने दो परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया। पहले हादसे में टिकरापारा थाना क्षेत्र के पचपेड़ी नाका के पास 7 साल के पुष्कर साहू की जान चली गई। रविवार शाम पुष्कर अपने पिता धनेश साहू के साथ बाइक से संतोषी नगर से कटोरा तालाब गार्डन जा रहा था। रास्ते में अचानक चाइनीज मांझा बच्चे के गले में फंस गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। उसके पिता ने किसी तरह मांझे को निकाला और तुरंत पास के निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां इलाज संभव नहीं हो सका। इसके बाद उसे मेकाहारा अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने काफी प्रयास किए, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

दूसरा हादसा रायपुर के पंडरी मॉल के पास एक्सप्रेस-वे पर हुआ। महिला वकील पूर्णशा कौशिक स्कूटी से जा रही थीं, तभी अचानक चाइनीज मांझा उनके गले में फंस गया। मांझे की धार इतनी तेज थी कि उनके गले में गहरा कट लग गया। जब उन्होंने मांझा निकालने की कोशिश की, तो उनका अंगूठा भी कट गया। आसपास के लोगों ने फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

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बता दें कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल और बिक्री पूरी तरह गैरकानूनी है। यह नायलॉन से बना होता है और धारदार बनाने के लिए इसमें कांच या मैटेलिक पाउडर लगाया जाता है। इसकी धार इतनी तेज होती है कि यह इंसानों और जानवरों के लिए घातक साबित हो सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 2017 में पूरे देश में इस पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद इसे चोरी-छिपे बेचा और इस्तेमाल किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, पतंगबाजी करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एयरपोर्ट और फ्लाइट रूट के आसपास पतंगबाजी करना न केवल खतरनाक बल्कि गैरकानूनी भी है। बिजली के तारों और पोलों के पास पतंग उड़ाने से करंट लगने का खतरा रहता है। इसके अलावा गली-मोहल्लों, सड़क और रेलवे लाइनों के पास पतंग उड़ाना गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। नागरिकों को इन नियमों का पालन कर अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।