तेल पाइपलाइन में सेंधमारी के आरोप में MP के कारोबारी पर शिकंजा, 19.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क

मथुरा पुलिस ने तेल पाइपलाइन से तेल चुराने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कारोबारी अशोक कुमार की 19.44 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है।

Updated: Aug 08, 2026, 07:26 PM IST

मथुरा पुलिस ने भारत सरकार के उपक्रम की रिफाइनरी तेल पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मध्य प्रदेश के कारोबारी अशोक कुमार की करीब 19 करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क और सील कर दी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई मथुरा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर देवास और इंदौर में की गई। पुलिस का आरोप है कि अशोक कुमार लंबे समय से पाइपलाइन में अवैध सेंध लगाकर तेल चोरी कर रहा था। साथ ही इस अवैध कमाई से खुद के, पत्नी के और बेटों के नाम पर जमीन, पेट्रोल पंप समेत कई संपत्तियां खड़ी की थी।

मथुरा पुलिस की जांच में सामने आया है कि तेल चोरी का मामला किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था बल्कि इसके पीछे एक संगठित गिरोह सक्रिय था। जांच के दौरान आरोपी अशोक कुमार की संपत्तियों और तेल चोरी से अर्जित धन के इस्तेमाल का पता लगाया गया। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई।

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पुलिस के मुताबिक, जिला मजिस्ट्रेट मथुरा के आदेश के बाद देवास प्रशासन और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। टीम ने देवास जिले के सोनकच्छ क्षेत्र के खोयरा और बेराखेड़ी गांव के अलावा इंदौर के सांवेर बी गांव में स्थित आरोपी और उसके परिवार से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क कर सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान संपत्तियों पर कुर्की के आदेश चस्पा किए गए और सार्वजनिक रूप से मुनादी भी कराई गई।

कुर्क की गई संपत्तियों में करोड़ों रुपये की कृषि भूमि, एक पेट्रोल पंप, 12.50 लाख रुपये नकद, एक क्वालिस कार और तेल का टैंकर शामिल है। पुलिस के अनुसार, जब्त संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत 19 करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपये है।

मामले में मथुरा के फरह थाने में 1 जनवरी 2025 को गैंगस्टर एक्ट के तहत अशोक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी मूल रूप से इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के कंचन बाग का रहने वाला है और देवास के सोनकच्छ थाना क्षेत्र में एमजी रोड पर भी उसका ठिकाना रहा है। उस पर गिरोह बनाकर रिफाइनरी की तेल पाइपलाइन में सेंधमारी कर तेल चोरी करने का आरोप है।

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जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध कमाई से परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन खरीदी गई थी। सोनकच्छ के खोयरा गांव में अशोक कुमार के बेटे रुपम के नाम पर 3.0500 हेक्टेयर जमीन दर्ज है। इसकी अनुमानित कीमत 8 करोड़ 20 लाख 80 हजार रुपये बताई गई है। इसी गांव में दूसरे बेटे शुभम के नाम पर 2.7300 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई। जिसकी अनुमानित कीमत 7 करोड़ 34 लाख 70 हजार रुपये बताई गई है।

इसके अलावा बेराखेड़ी गांव में अशोक कुमार के नाम पर 0.1700 हेक्टेयर जमीन मिली है। इंदौर के सांवेर बी गांव में उसकी पत्नी किरण के नाम पर 0.1100 हेक्टेयर जमीन दर्ज बताई गई है। पुलिस के अनुसार, परिवार के नाम पर खरीदी गई इन संपत्तियों के अलावा अशोक कुमार के नाम से एक पेट्रोल पंप भी संचालित हो रहा था। मथुरा पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई का उद्देश्य कथित आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति पर कानूनी शिकंजा कसना है। अब पुलिस और प्रशासन आरोपी की अन्य संपत्तियों तथा तेल चोरी से जुड़े नेटवर्क की भी जांच कर रहे हैं।

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