सजा सुनते ही मैहर कोर्ट से फरार हुआ NDPS एक्ट का दोषी, तीन माह कारावास की हुई थी सजा

एक्शन लेते हुए मजिस्ट्रेट उइके ने थाना प्रभारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। अदालत ने आरोपी परमेश्वर कोल को दोषसिद्ध पाते हुए तीन माह का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी।

Updated: Sep 18, 2025, 01:29 PM IST

Photo Courtesy: Dainik Bhaskar
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मैहर। मध्य प्रदेश के मैहर से अजीबोगरीब घटना सामने आई हैं। यहां कोर्ट ने जैसे ही एक दोषी के खिलाफ सजा सुनाई तो वह कोर्ट रूम से भाग गया। इस घटना से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। मजिस्ट्रेट शालिनी उइके ने थाना प्रभारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। 

घटना जिले की न्याययिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत की है। जानकारी के मुताबिक, आपराधिक प्रकरण क्रमांक 549/2017 थाना ताला के अपराध क्रमांक 187/17 में शासन विरुद्ध परमेश्वर उर्फ परानू कोल पिता रामभुवन कोल निवासी ग्राम बछरा थाना ताला, तहसील अमरपाटन जिला मैहर पर धारा 20-बी (II) (A) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 एनडीपीएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। लगभग आठ वर्ष से विचाराधीन इस मामले में न्यायालय ने बीते 15 सितंबर को अपना फैसला सुनाया था।

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अदालत ने आरोपी परमेश्वर कोल को दोषसिद्ध पाते हुए तीन माह का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी। साथ ही अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का भी आदेश पारित हुआ। जैसे ही अदालत ने दण्डादेश सुनाया, आरोपी अचानक न्यायालय कक्ष से रफूचक्कर हो गया।