MP: कोर्ट में दो से अधिक बच्चों वाले स्टाफ पर होगी कार्रवाई

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो से अधिक बच्चे सेवा नियम 2016 का उल्लंघन, ज़िला अदालत कर सकती है कार्रवाई

Updated: Aug 29, 2020, 12:56 AM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में जिला जज अदालतों में नियुक्त दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को सही माना है है। दो से अधिक बच्चे सेवा नियम 2016 का उल्लंघन है। ज़िला अदालत उन पर कार्रवाई कर सकती हैं। कोर्ट ने दो से अधिक बच्चे वाले जिला अदालत के कर्मचारियों पर लगाये गये जुर्माने में छूट देने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने की सजा को आधिकारिक निंदा में बदल दिया था। 

जिला जज अदालतों में नियुक्त तीन या चार बच्चों वाले कर्मचारियों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ दो इंक्रीमेंट रोकने के आदेश दिये गये थे। जिसके खिलाफ कई कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 7 अगस्त 2019 को हाई कोर्ट ने वेतन वृद्धि रोकने की सजा को ग़ैर आनुपातिक पाया था। इस के विरुद्ध अपील पर सुनवाई में चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे  की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आता है। 

हाईकोर्ट ने इन नौ याचिकाओं के फ़ैसले में जुर्माना राशि को कम करने के अलावा यह भी कहा था कि जून 2019 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों के जिला न्यायाधीश के पास लंबित सभी मामले केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ ही बंद हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा जुर्माना की राशि को कम करने के फ़ैसले में कोई संशोधन नहीं किया।