MP By Poll 2020: पूरे नगर निगम क्षेत्र में नहीं लगेगी आचार संहिता, इस बार नई ईवीएम का होगा उपयोग

MP By Election: उप चुनाव में एम-2 मॉडल की ईवीएम की जगह होगा नई एम-3 मॉडल की ईवीएम का उपयोग, एम-3 मशीनों में दिखेगा बैटरी प्रतिशत

Publish: Sep 27, 2020, 07:30 PM IST

भोपाल। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव की तिथि का निर्णय 29 सितंबर की मीटिंग में होगा। चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता प्रभावी होगी लेकिन आयोग ने नियमों पर उलझन दूर कर दी है। आयोग ने कहा है कि यदि कोई सीट नगर निगम क्षेत्र में आती है तो चुनाव आचार संहिता पूरे नगर निगम क्षेत्र में लागू नहीं होगी। विधानसभा क्षेत्र जहां तक है वहीं तक आचार संहिता रहेगी।

28 में से 13 सीट ऐसी हैं जहां नगर निगम सीमा आती है। इन सीटों में जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, ग्वालियर 15, ग्वालियर पूर्व, डबरा, मांधाता, नेपानगर, हाटपिपल्या, सुरखी, सांवेर शामिल हैं। इन सीटों के जिलों इंदौर, ग्वालियर, बुरहानपुर, खंडवा, सागर, देवास, मुरैना में सीमित आचार संहिता लगेगी। 12 जिलों की 15 सीटों सांची (रायसेन), अनूपपुर (अनूपपुर), सुवासरा (मंदसौर), बदनावर (धार), ब्यावरा (राजगढ़), अशोकनगर-मुंगावली (अशोकनगर), बामोरी (गुना), करैरा-पोहरी (शिवपुरी), भांडेर (दतिया), बड़ा मलहरा (छतरपुर), मेहगांव-गोहद (भिंड), आगर (आगरमालवा) में पूर्ण क्षेत्र में आचार संहिता लागू होगी।

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्यप्रदेश प्रमोद शुक्ला ने मीडिया को बताया है कि आचार संहिता के क्षेत्र के संबंध में चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया था। आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, सागर, खंडवा, बुरहानपुर और देवास नगर निगम के चुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र तक आचार संहिता प्रभावी होगी।  इंदौर नगर निगम क्षेत्र में सांवेर सीट के दो वार्ड आते हैं, जबकि 8 वार्ड ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, लेकिन, इंदौर नगर निगम होने से वहां सिर्फ सांवेर तक आचार संहिता प्रभावी होगी। बाकी 7 विधानसभा क्षेत्रों में इसका असर नहीं होगा। खंडवा नगर निगम होने से वहां सिर्फ मांधाता सीट तक आचार संहिता रहेगी, बाकी जिले में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा बुरहानपुर नगर निगम में नेपानगर सीट और सागर नगर निगम में सिर्फ सुरखी तक आचार संहिता रहेगी। दोनों निगमों की बाकी विधानसभा में यह लागू नहीं होगी। देवास में सिर्फ हाटपिपल्या विधानसभा में ही आचार संहिता प्रभावी होगी।

मुरैना जिले में 6 सीटें आती हैं। जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अंबाह में उप चुनाव होना है यहां आचार संहिता रहेगी। मुरैना की छठवीं विधानसभा सबलगढ़ में आचार संहिता नहीं रहेगी। ग्वालियर नगर निगम के ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर दक्षिण और भितरवार में चुनाव आचार संहिता नहीं लगेगी।

उप चुनाव में एम-3 मॉडल की ईवीएम का होगा उपयोग

मध्य प्रदेश के उप चुनाव में नई तकनीक वाली एम-3 मॉडल की ईवीएम का उपयोग होगा। अब तक एम-2 मॉडल की ईवीएम का उपयोग होना है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश धरणेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि एम-3 मशीनें एम-2 से बेहतर हैं। पहले एम-2 मशीनों के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट के साथ 4 बैलेट यूनिट ही जोड़ सकते थे, लेकिन अब नई मशीनों में 24 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकेगा। ये मशीनें नोटा सहित 384 अभ्यर्थियों तक के लिये सक्षम हैं। पहले उपयोग होने वाली एम-2 मशीनों में बैटरी का प्रतिशत दिखाई नहीं देता था, लेकिन एम-3 मशीनों में यह दिखाई देगा। जिसके आधार पर पीठासीन अधिकारी बैटरी को बदल सकते हैं। नवीन एम-3 मशीनों में केन्डीडेट सेक्शन एवं बैटरी सेक्शन दोनों को पृथक-पृथक सील्ड किया जाता है। जिससे बैटरी लाइफ कम होने पर पीठासीन अधिकारी बैटरी सेक्शन को खोलकर उसे बदल सकते हैं। इन मशीनों का वजन कम होने के कारण इन्हें लाने-ले जाने में भी सुविधा होगी।