केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे पर कोर्ट ने लगाया 10 लाख का जुर्माना, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के दिए आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है, साथ ही उनपर दस लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। 

Updated: Sep 20, 2022, 10:30 AM IST

मुंबई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राणे के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि राणे ने फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) और कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) नियमों का उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए भाजपा नेता पर 10 लाख रूपए जुर्माना भी लगाया है। 

नारायण राणे के वकील शार्दुल सिंह ने अदालत से छह सप्ताह के लिए अपने आदेश पर रोक लगाने की मांग की ताकि वह फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रुख कर सकें। हालांकि बेंच ने मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बीएमसी को दो सप्ताह के भीतर अवैध हिस्सों को ध्वस्त करने और एक सप्ताह बाद अदालत को कंप्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राणे को 10 लाख रुपये का जुर्माना दो सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को जमा करने का आदेश दिया।

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मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस कमल खता की बेंच ने कहा कि बीएमसी को राणे परिवार द्वारा संचालित कंपनी के दूसरे आवेदन पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बीएमसी ने इस साल जून में कहा था कि निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है।