दिल्ली में 1 नवंबर से सिर्फ BS-VI कमर्शियल वाहनों की एंट्री, प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला

दिल्ली में 1 नवंबर से गैर-BS-VI कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा। केवल BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

Updated: Oct 28, 2025, 03:28 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। सर्दियों के मौसम में प्रदूषण पर नियंत्रण के मकसद से अब 1 नवंबर से कमर्शियल वाहन में केवल BS-VI मानक वाले वाहनों को ही दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश की इजाजत होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वे सभी व्यावसायिक वाहन जो BS-VI मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में केवल BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही आने की अनुमति होगी। वहीं, BS-IV या उससे पुराने डीज़ल इंजन वाले ट्रक, टेम्पो और अन्य मालवाहक गाड़ियां अब दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12(1) के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक भारी मालवाहक वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करना है।

हालांकि दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड वाहनों को फिलहाल राहत दी गई है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली में पंजीकृत व्यावसायिक मालवाहक (कमर्शियल गुड्स) वाहन, BS-VI डीज़ल वाहन, और BS-IV डीज़ल वाहन पर 31 अक्तूबर 2026 तक कोई रोक नहीं होगी।

CAQM के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में डीजल से चलने वाले व्यावसायिक वाहनों से कुल वायु प्रदूषण का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा निकलता है, जो खासतौर पर पीएम 2.5 (PM2.5) के स्तर को बढ़ाता है। ऐसे में यह प्रतिबंध वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।