राहुल गांधी के खिलाफ असम में FIR, इंडियन स्टेट वाले बयान पर गैर जमानती धाराओं में हुआ मुकदमा

आरोप है कि राहुल गांधी ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए। BNS की धारा 152 के तहत दर्ज FIR गैर जमानती है।

Updated: Jan 19, 2025, 05:10 PM IST

गुवाहाटी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी शासित असम में एक और FIR दर्ज की गई है। इस बार दिल्ली में दिए एक बयान को लेकर असम पुलिस ने गैर जमानती धाराओं में कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में शनिवार को यह FIR दर्ज की गई है।

आरोप है कि राहुल ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए। BNS की धारा 152 के तहत दर्ज FIR गैर जमानती है। यानी अगर राहुल की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जमानत के लिए सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा। FIR गुवाहाटी हाईकोर्ट के वकील मोनजीत चेतिया ने दर्ज कराई है।

चेतिया ने कहा कि, 'राहुल के बयान से देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। विपक्ष के नेता का सार्वजनिक मंच से दिया गया बयान साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं है।' बता दें कि 13 जनवरी को राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (RSS) प्रमुख रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार देने के लिए इंदौर में थे।

समारोह में भागवत ने कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाया जाना चाहिए। इसे ही भारत का 'सच्चा स्वतंत्रता' दिवस मानना चाहिए। 15 जनवरी को नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन में राहुल ने भागवत के बयान पर कहा- भाजपा, RSS ने हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम BJP-RSS और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। इसी बयान के विरुद्ध यह FIR दर्ज की गई है।