लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका को SC ने किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को अव्यवहारिक करार दिया है

Updated: Mar 20, 2023, 01:24 PM IST

नई दिल्ली। लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को पूर्ण रूप से अव्यवहारिक बताते हुए याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में यह याचिका अधिवक्ता ममता रानी ने दाखिल की थी। इस याचिका में लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस और निक्की यादव हत्याकांड का हवाला दिया था। याचिकाकर्ता की यह दलील थी कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लिव इन में रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जाए क्योंकि लिव इन पार्टनर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मुक्कमल जानकारी पुलिस के पास हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस मांग को अव्यवहारिक करार देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। 

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हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने लिव इन में रहने के दौरान होने वाले जुर्म पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की थी। रेखा शर्मा ने माता पिताओं से घर में खुला वातावरण बनाने की सलाह देते हुए यह कहा था कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की ज़रूरत है।