EC के फैसले पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, शिंदे पक्ष को भी दी सख्त हिदायत

सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते बाद इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा

Updated: Feb 22, 2023, 12:15 PM IST

नई दिल्ली। शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई में कहा कि वह चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट दो हफ्तों बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। 

सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने से इनकार को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को भी सख्त हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिंदे गुट फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे उद्धव समर्थक विधायक व सांसद अयोग्य हो जाएं।

सुप्रीम कोर्ट तमाम पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। उच्चतम न्यायालय ने उद्धव गुट को अस्थाई नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी दफ्तर और बैंक अकाउंट को लेकर फिलहाल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। 

बीते हफ्ते चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का चुनाव चिन्ह छीन लिया था और शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह आवंटित करते हुए उसे असली शिवसेना करार दिया था। निर्वाचन आयोग के इस फैसले का उद्धव ठाकरे गुट ने पुरजोर विरोध किया था। संजय राउत ने तो यह तक दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना से चुनाव चिन्ह छीनने के लिए अब तक दो हजार करोड़ का लेन देन भी हो चुका है। खुद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने निर्वाचन आयोग को भंग कर चुनाव के ज़रिए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की मांग की थी।

इसके बाद शिवसेना ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार दोपहर साढ़े तीन बजे का सुनवाई का समय दिया था। वहीं शिंदे गुट ने भी कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि बिना उनका पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय न सुनाए।