Nepal : भारतीय बहू के लिए सख्त नागरिकता कानून

जब कोई भारतीय लड़की नेपाली युवक से शादी करेगी तो उसे उसके साथ सात वर्ष लगातार रहने के बाद ही नेपाल की नागरिकता मिलेगी

Publish: Jun 22, 2020, 02:13 AM IST

Photo courtesy : Holidify
Photo courtesy : Holidify

भारत और नेपाल के बीच सीमा पर चल रहा तनाव अब दोनों देशों के रोटी-बेटी जैसे रिश्तों को भी प्रभावित कर रहा है। नेपाल अब भारत से विवाह कर नेपाल आने वाली बहुओं के लिए सख्त नागरिकता कानून बनाने की तैयारी में है। शनिवार को नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में पुराने नागरिकता कानून में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत भारत से विवाह कर नेपाल जाने वाली महिलाओं को नागरिकता पाने के लिए सात साल का इंतजार करना होगा।

धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर एक-दूसरे से जुड़े भारत और नेपाल के सदियों पुरानी रिश्तों में खटास आ गयी है। अमर उजाला में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बेटियों को नेपाल में विवाह करने के बाद नागरिकता पाने के लिए 7 साल इंतजार करना होगा। नेपाल के गृहमंत्री रामबहादुर थापा ने कहा है कि, 'नियम में बदलाव का प्रस्ताव भारत को ध्यान में रखकर किया गया है। बदलाव के तहत जब कोई भारतीय लड़की नेपाली युवक से शादी करेगी तो उसे उसके साथ सात वर्ष लगातार रहने के बाद ही नेपाल की नागरिकता मिलेगी।

थापा ने दावा किया है कि भारत मे भी ऐसा ही नियम है। उन्होंने कहा, 'इस नियम में कुछ अलग नहीं किया गया है। भारत भी विदेशी लड़कियों को किसी भारतीय से शादी के सात साल के बाद ही नागरिकता देता है। हमारा प्रस्ताव भी इसी आधार पर है।' हालांकि उनके इस दावे में सच्चाई नहीं है। दरअसल, भारत में यह नियम नेपाल की बेटियों पर लागू नहीं होता है।

नेपाली सरकार का यह निर्णय का कारण दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को माना जा रहा है। बीते दिनों नेपाली शस्त्र बल ने सीमा पर तीन भारतीय नागरिकों को गोली मारी थी जिसमें एक कि मौत भी हुई थी। वहीं नेपाली संसद के उच्च सदन ने हाल ही में देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। नेपाल द्वारा जारी नए नक्शे में भारत के उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है।