Unlock 1 : कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर खुलेंगे धार्मिक स्थल

coronavirus india केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए एसओपी में कहा है कि कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर सभी धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी।

Publish: Jun 05, 2020, 11:21 PM IST

Photo courtesy : amarujala
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लॉकडाउन के पांचवे चरण में देश को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत लॉक डाउन के दौरान बंद पड़ी तमाम गतिविधियों को एक बार फिर से गति प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में मौजूद तमाम धार्मिक स्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए एसओपी में कहा है कि कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर सभी धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। तो वहीं कंटेनमेंट ज़ोन में आने वाले तमाम धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 के दौरान 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों को खोलने पर कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि कोरोना के प्रसार को यथासंभव रोका जा सके।

धार्मिक स्थलों पर प्रसाद नहीं बंटेगा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए अपने निर्देशों में कहा है कि धार्मिक स्थलों पर प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं होगी एवं मंदिरों में पवित्र जल के छिड़काव की अनुमति नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि धार्मिक स्थलों में रिकॉर्डेड भजन ही बजाए जाएं, सामूहिक गायन की अनुमति नहीं दी गई है।

भक्त भगवान नहीं छू सकते!

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर अपने इष्ट देवता के दर्शन करने वाले फिलहाल अपने देवताओं की प्रतिमा को नहीं छू सकेंगे। और इसके साथ ही उन्हें धार्मिक स्थल पर रखी गई धार्मिक ग्रन्थों व पुस्तकों को भी छूने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने के लिए लाइन बनाने के दौरान लोगों दूरी बना कर रखने के लिए कहा है। मंत्रालय ने लोगों को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए कहा है।