कृषि नियमों, कानूनों को बदलेगी मप्र सरकार

मप्र में कृषि प्रावधानों और नियम, मंडी अधिनियम आदि में संशोधन किए जाएंगे।

Publish: Apr 26, 2020, 08:51 AM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में किसानों के कल्याण के लिए मंडी अधिनियम में संशोधनों के संबंध में अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के समग्र कल्याण के लिए वर्तमान प्रावधानों और कृषि कार्य से संबंधित अधिनियम, मंडी अधिनियम आदि में कुछ संशोधन आवश्यक हैं। इस संबंध में विचारोपरांत आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। राज्य में किसान उत्पादक संगठन (FPO) को स्व-सहायता समूहों की तर्ज पर सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए मिशन मोड पर कार्य किया जाएगा। राज्य स्तर पर एक संस्थागत व्यवस्था भी बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वर्तमान अनाज उपार्जन व्यवस्था में कृषक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। इसे आगामी खरीदी सीजन में और अधिक व्यवस्थित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कृषि उत्पादन के अनुरूप किसानों को उनकी उपज की कैसे ज्यादा अच्छी कीमत मिले, इस पर भी विचार कर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कवच किसानों के लिए उपलब्ध है। इसे बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। किसानों को पंचायत स्तर पर उत्पादन की ग्रेडिंग एवं सॉर्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के उपाय किए जाएंगे। मिशन मोड में कार्य कर यह सुविधा जल्द प्रारंभ की जाएगी।

बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव वित्त अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त केके सिंह तथा प्रमुख सचिव कृषि अजीत केसरी उपस्थित थे।