ग्वालियर शहर में धारा 144 लागू, 2 माह तक शहर में लगे रहेंगे कड़े प्रतिबंध

हरियाणा में फैली हिंसा को देखते हुए ग्वालियर में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने शहर में धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।    

Updated: Aug 04, 2023, 07:59 PM IST

image courtesy- DB
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ग्वालियर। शहर के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने शहर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-144 लागू की है। इसके साथ ही उन्होंने शहर में कई तरह के अन्य प्रतिबंध भी लगाए हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

शहर में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यक्रम में बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर सभा, आमसभा, रैली, जुलूस, मौन जुलूस, धरना, प्रदर्शन इत्यादि पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा है। इसके साथ ही लायसेंसी हथियारों, तलवार, बरछी, फरसा, लाठी, भाला और धारदार हथियारों का प्रदर्शन भी बैन रहेगा। 

कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने जिले में आने वाले महिनोंं में विभिन्न प्रकार के आयोजनों और उत्सवों को सफलतपूर्वक सम्पन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लोकहित में यह आदेश जारी किया है। आदेश के बाद किसी भी तरह के आयोजन,प्रदर्शन, सभा आदि के लिए अपर जिला दण्डअधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यह आदेश आने वाले 2 महीने तक जारी रहेगा।

ग्वालियर कलेक्टर के आदेश की प्रति

आदेशानुसार जिले की सीमा के अंतर्गत कहीं पर भी किसी भी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति और समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी के भी खिलाफ भड़काऊ नारे, कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग और झंडे इत्यादि लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी वर्ग, धर्म एवं संप्रदाय संबंधी भड़काऊ पोस्ट अपलोड करने एवं फॉरवर्ड करने पर भी प्रतिबंध रहेगा है। 
 
आदेश में साफ किया गया है कि शासन व प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों सहित पारिवारिक कार्यक्रमों जैसे विवाह, बारात इत्यादि के मामले में पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन ऐसे सभी आयोजनों में अन्य प्रतिबंध लागू रहेंगे। प्रशासन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस संबंध में कुछ छूट दे सकता है।