मास्क न पहनने पर 1000 से 2000 तक जुर्माना,शासन ने की सख़्ती

देश मे कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में लापरवाही बरतने पर राज्य सरकारें सख़्त क़दम उठा रही हैं।

Updated: Apr 09, 2021, 09:06 AM IST

photo courtesy: abp news
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नईदिल्ली। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है।इसे देखते हुए सरकारें सख़्त हो गई हैं।दिल्ली में मास्क न पहनने पर दो हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।वहीं तेलंगाना सरकार मास्क न पहनने पर एक हज़ार रुपये जुर्माना लगा रही है।

दिल्ली से सटे ग्रेटर-नोएडा में 100 रुपये का चालान काटा जा रहा है।उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद में 100 से लेकर 1000 रुपये तक कि चलानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं गुरुग्राम में 500 रुपये का चालान वसूला जा रहा है।मध्यप्रदेश में 200 से लेकर 500 रुपये तक चलानी कार्रवाई की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू हो गया है। बगैर मास्क पहने लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर, पुणे इन शहरों में 500 रुपये तक कि चलानी कार्रवाई की जा रही है।

गौरतलब है गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में बना मास्क के घूमने वाले 3364 लोगों का चालान बनाया है।पुलिस ने इन व्यक्तियों द्वारा कुल 3,36,400 रुपये का जुर्माना वसूला है।वहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा 1,685 वाहनों का चालान कर 1,99,900 रुपये शमन शुल्क वसूला गया है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है।भोपाल में एक दिन के अंदर 35 से 40 की लाशें जलाई जा रही हैं। जो बीते साल की अपेक्षा ज्यादा है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अग़र कोई भी व्यक्ति मास्क नही लगाता तो वह अपराध कर रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने  जनता से अपील की उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए दो गज की दूरी बनाए रखें साथ ही टीका लगवाएं। बिना मास्क लगाए घूमने पर जुर्माना के साथ जेल में भेजा जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने आदेश दिया है कि गाड़ी में सवार एक या एक से अधिक व्यक्ति को महामारी के दौरान मास्क पहनना या फेस कवर करना अनिवार्य होगा। फेस मास्क पहनना ज़रूरी है चाहे किसी व्यक्ति को वैक्सीन का टीका लगा हो या न लगा हो।दिल्ली में कोरोना महामारी के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।