NEET-UG 2024: नीट एग्जाम दोबारा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट बोला- रिटेस्ट कराने के होंगे गंभीर परिणाम

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत को लगता है कि इस वर्ष के लिए नए सिरे से नीट-यूजी परीक्षा का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा।

Updated: Jul 23, 2024, 06:15 PM IST

नई दिल्ली। नीट-यूजी परीक्षा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत को लगता है कि इस वर्ष के लिए नए सिरे से नीट-यूजी परीक्षा का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा।

CJI चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल, हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा।

हालांकि, कोर्ट ने अभी अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है जिसके लिए कोई डेट जारी नहीं की है। NEET केस में CJI की बेंच के सामने मंगलवार को पांचवीं सुनवाई हुई। CJI ने कहा कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि CBI जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।

CJI ने सुनवाई के दौरान कहा कि विवादित सवाल को लेकर जो डाउट था वो अब क्लियर हो चुका है। NTA ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट करा लिया है। अब भी अगर किसी की कोई शिकायत हो तो वो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब 24 जुलाई यानी कल से काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।