RG कर रेप-मर्डर केस के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा
सालदा अदालत के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने संजय राय को एक प्रशिक्षु चिकित्सक के बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था। संजय रॉय ने पिछले साल इस वारदात को अंजाम दिया था।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आ चुका है। सियालदह कोर्ट ने सोमवार को ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले के 164 दिन बार दोषी संजय रॉय को सजा सुनाई गई।
हालांकि, इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, 'यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है। इसलिए मौत की सजा नहीं दी सकती।' जस्टिस दास ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजा दे। हालांकि परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया।
फैसला सुनाने से पहले दोपहर 12:30 बजे कोर्ट ने दोषी संजय, CBI और पीड़ित परिवार की बातें सुनीं। संजय से कहा- यह बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हो। कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय को दोषी ठहराया था। घटना के 164वें दिन (20 जनवरी) सजा पर 160 पेज का फैसला सुनाया। CBI और पीड़ित परिवार ने मौत की सजा मांगी थी।
संजय के परिवार ने कहा कि भले ही फांसी हो। हम फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। संजय की मां ने कहा कि मैं उस लड़की के मां-बाप का दुख समझती हूं, मेरी भी बेटियां हैं। उधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 'केस कोलकाता पुलिस से जबरन छीन लिया गया। अगर मामला उनके पास होता तो मौत की सजा तय होती।
मामले में सजा सुनाए जाने से पहले रॉय ने अदालत से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है और मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया है। उसने कहा कि जेल में मुझे पीटा गया और मुझसे जबरन कागजात पर हस्ताक्षर करवाए गए।