ज्ञानवापी में वजू के लिए वैकल्पिक समाधान खोजे वाराणसी प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को करेगा

Updated: Apr 17, 2023, 04:27 PM IST

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने को खोलने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए वाराणसी प्रशासन को वैकल्पिक समाधान खोजने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को वाराणसी के ज़िला प्रशासन को इस मामले में एक मीटिंग करने और समाधान खोजने का आदेश दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला प्रशासन को मीटिंग के ज़रिए रमजान के दौरान ज्ञानवापी में वजू और शौचालय के उपयोग के लिए वैकल्पिक समाधान तलाशना का आदेश दिया है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को करेगा। 

ज्ञानवापी की इंतजामिया कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें बताया गया था कि रमजान के दौरान नमाजियों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए याचिका में ज्ञानवापी के वजूखाने को खोलने की मांग की गई थी।सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दस अप्रैल को आया था। जिसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस मामले की सुनवाई का आश्वासन दिया था।

वाराणसी के सेशंस कोर्ट ने ज्ञानवापी में गौरीशंकर की पूजा करने के लिए याचिका दाखिल की थी। सेशंस कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे कराने का आदेश दिया। जिसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद में शिवलिंग है जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यह एक फव्वारा है। हालांकि सेशंस कोर्ट ने हिंदू पक्ष की बात को मानते हुए विवादित स्थान को सीलबंद करने का आदेश दे दिया था। 

सेशंस कोर्ट के इस आदेश के ख़िलाफ़ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद जगह को खोलने का आदेश तो नहीं दिया लेकिन कोर्ट ने वाराणसी के ज़िला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का आदेश ज़रूर दिया कि मस्जिद में मुस्लिमों के नमाज़ अदा करने का आधिकारी प्रभावित न हो।