गुजरात दंगों की डॉक्यूमेंट्री पर रोक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस, 3 हफ्ते में जवाब देने का आदेश

गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार ने यूट्यूब और ट्वीटर से बैन कर दिया था

Publish: Feb 03, 2023, 09:36 AM IST

नई दिल्ली। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने तीन हफ्तों के भीतर केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में मुकर्रर की है। 

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थीं। एक याचिका टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, पत्रकार एन राम और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की ओर से दाखिल की गई थी जबकि दूसरी याचिका अधिवक्ता एल शर्मा द्वारा दाखिल की गई थी। 

शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री पर तत्काल रोक लगाने से इनकार ज़रूर कर दिया लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया। वहीं तीन हफ्तों के भीतर इस मामले से जुड़े दस्तावेज़ जमा करने का आदेश भी सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब अप्रैल में करेगा। 

बीबीसी ने इंडिया : द मोदी क्वेश्चन से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है, जिसे 21 जनवरी को केंद्र सरकार ने यूट्यूब और ट्वीटर से ब्लॉक कर दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं।