नशे के खिलाफ़ सीएम भूपेश बघेल का एक्शन, हुक्का बार के संचालन को किया अवैध घोषित

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने हुक्का बार के संचालन को अवैध घोषित कर दिया है, इसे नहीं मानने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Publish: Feb 17, 2023, 10:30 AM IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने नशे के खिलाफ़ बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में हुक्का बार के संचालन को अवैध घोषित कर दिया है। इसे नहीं मानने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

भारत सरकार के “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003’’ में आवश्यक संशोधन का प्रारूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तैयार किया गया है। इस संशोधन प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित किये जाने के बाद सभी से अनुमति प्राप्त की गई और छत्तीसगढ़ राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा 10 फरवरी 2023 को अधिनियम का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में शामिल कर लिया गया है। 

सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस ब्रीफींग के दौरान कहा कि प्रदेश में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर इस प्रभावी रोक से युवाओं के स्वास्थ्य में बेहतर वातावरण का निर्माण होगा। हुक्का बार के संचालन के रोकथाम के लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए कठोर प्रावधान किए गए हैं। यह अधिनियम राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 
इस आदेश के बाद ही छत्तीसगढ़ के किसी भोजनालय, होटल, रेस्टॉरेन्ट आदि सहित अन्य जगहों पर संचालित हुक्का बारों में फ्लेवरयुक्त सामान के अलावा तम्बाकू और अन्य मादक द्रव्यों का उपयोग नहीं किया जाएगा। 

 

अगर कोई प्रदेश में ऐसा करते पाया गया तो उसके विरूद्ध गैर-जमानतीय अपराध कायम होगा और उसे तीन साल की जेल हो सकती है।इसी के साथ जो कोई व्यक्ति हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धुम्रपान करते हुए पाया जाता है तो उसपर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।  इस आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रदेश में लागू किया जा रहा है।