सात अक्टूबर तक बदले जा सकेंगे 2000 रुपए के नोट, RBI ने बढ़ाई नोट बदलने की डेडलाइन

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट बदलने की डेडलाइन बढ़ा दी है। 30 सितंबर को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही थी, लेकिन ठीक उससे पहले आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर नोट बदलने या जमा करनी की डेडलाइन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया।

Updated: Sep 30, 2023, 07:38 PM IST

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट बदलने की डेडलाइन बढ़ा दी है। आप इसे अब 7 अक्टूबर तक बदल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को राहत दी है। इससे पहले 2000 रुपये के नोट बदलने या फिर जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर यानी आज ही खत्म हो रही थी। आरबीआई ने इसे बढ़ाते हुए एक और हफ्ते का वक्त दिया है। आरबीआई के फैसले के बाद अब आप 7 अक्टूबर 2023 तक बैंकों में जाकर 2000 रुपये के नोट को बदल या जमा कर सकेंगे।

RBI का यह फैसला उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, जो अब तक दो हजार के नोटों को नहीं बदल सकें है। इससे अब लोगों को नोटों को बदलने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है। आरबीआई ने इससे जुड़ा सर्कुलर जारी कर दिया है। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक अगर आप 7 अक्टूबर 2023 के बाद भी नोट नहीं बदल पाएं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उन बचे नोटों को आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से जाकर बदल सकते हैं। 

हालांकि, नोट बदलने से पहले लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक बार में 20 हजार से ज़्यादा के नोट नहीं बदले पाएंगे। ऐसे में किसी भी परेशानी से बचने के लिए डेडलाइन खत्म होने से पहले ही इसे बैंक जाकर बदल लें या जमा कर दें। दरअसल, लंबे वक्त से लोग डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। 30 सितंबर को इसकी आखिरी तारीख थी। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही आरबीआई की ओर से नोटिफिकेश जारी कर आखिरी तारीख बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। 

रिजर्व बैंक ने अपने नोटिफिकेश में कहा है कि उ्नहोंने समीक्षा के आधार पर एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया है। आरबीआई के मुताबिक अभी तक 96 फीसदी 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं। इसमें से 29 सितंबर तक ₹3.42 लाख करोड़ वैल्यू के नोट वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ ₹0.14 लाख करोड़ की वैल्यू के नोट बाजार में हैं।