आरबीआई ने अमेजन पे पर लगाया 3 करोड़ का जुर्माना, KYC नियमों का उल्लंघन मामले में हुई कार्रवाई

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि अमेजन पे केवाईसी आवश्यकताओं पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।

Updated: Mar 04, 2023, 10:20 AM IST

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन पेमेंट कंपनी अमेजन पे को बड़ा झटका दिया है। केंद्रीय बैंक ने कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी। यह जुर्माना प्रीपेड भुगतान उपकरणों (पीपीआई) और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर लगाया गया।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह पाया गया है कि अमेजन पे ने केवाईसी की जरूरतों पर जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया है। इसमें आगे कहा गया है कि इसी के मुताबिक, इकाई को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह बताने के लिए कहा गया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। 

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अमेजन पे के जवाब को देखने के बाद, आरबीआई ने कहा कि उसने यह निष्कर्ष निकाला है कि आरबीआई के कंपनी पर लगा आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप सही है और कंपनी पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना ठीक है। जुर्माना आरबीआई के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 के सेक्शन 30 में दी गई ताकतों को इस्तेमाल करके लगाया गया है।

केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि यह एक्शन रेगुलेटरी अनुपालन में कमियों पर आधारित है। और यह अमेजन पे के उसके ग्राहकों के साथ किए गए किसी ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट की वैधता पर फैसला नहीं देता है। इससे कुछ दिन पहले RBI ने कुछ बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिन 5 सरकारी बैंकों पर बैन लगाया है, उसमें एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लखनऊ, आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद, शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर-कर्नाटक, उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा-आंध्र प्रदेश और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज-महाराष्ट्र शामिल है।