मुंबई में बड़े रेस्टोरेंट के चिकन में मिला मरा हुआ चूहा, होटल मैनेजर और शेफ के खिलाफ केस दर्ज

मुंबई के एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने पर चिकन करी के साथ मरा हुआ चूहा परोसा गया। होटल प्रबंधन ने मामले पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। नाराज ग्राहक ने की पुलिस से शिकायत

Updated: Aug 16, 2023, 07:43 PM IST

Image courtesy- Jagran
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मुंबई। अगर आप भी बहार खाना खाने जाते हैं तो सतर्क हो जाइये। कहीं आपके खाने की थाली आपके लिए जानलेवा न साबित हो जाए। दरअसल मुंबई के एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट से खाने की थाली में अपने ग्राहक को चूहा परोसने का मामला सामने आया है। चिकन करी में चूहा देखकर ग्राहक हैरान रह गया उसने जब होटल प्रबंधक से इस बारे में पूछा तो उसने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। नाराज ग्राहक ने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। 

मामला 13 अगस्त का है जब ग्राहक अनुराग दिलीप सिंह अपने मित्र अमीन खान के साथ मुंबई के बांद्रा स्थित पापा पंचो दा ढाबा में खाना खाने पहुंचे थे। उन्होंने वहां चिकन करी का आर्डर दिया। खाने को प्लेट में निकालने के दौरान ग्राहक को डिश में मरा हुआ चूहा मिला। जिसे देख दोनों के होश उड़ गए उन्होंने  होटल मैनेजर से इस बारे में पूछा तो उसने कोई संतुष्टी पूर्ण जवाब नहीं दिया। 

रविवार को शिकायतकर्ता अनुराग के दोस्त अमीन खान ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया, 'पाली नाका बांद्रा वेस्ट के पास स्थित होटल में चूहा हमारी ग्रेवी में पाया गया। कोई भी प्रबंधक या मालिक सुनने को तैयार नहीं है। हमने पुलिस और 100 को भी बुलाया लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली।’

होटल प्रबंधक का कहना है कि दोनों ग्राहक नशे में थे, उन्होंने पैसे एंठने के अपने मकसद में सफल नहीं होने के बाद शिकायत दर्ज कराई है। हमाारे फूड सर्वर बॉय ने उन्हें शराब का सेवन करते हुए देखा, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई क्योंकि हम शराब नहीं परोसते हैं। हमारा रेस्टोरेंट 22 साल पुराना है, पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई। हम खाना सर्व करने से पहले चेक करते हैं। उनकी शिकायत हमें बदनाम करने के लिए की गई है। 

वहीं मंगलवार को शिकायत के आधार पर पुलिस ने होटल प्रबंधक विवियन अल्बर्ट शिकेवर, होटल के शेफ और चिकन सप्लायर के खिलाफ मामला दर्ज कर खाने की प्लेट को जांच के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) भेज दिया है। बांद्रा जोन-9 के डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय के अनुसार, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 272, 336,34 लोगों अखाद्य पदार्थ खिलाकर उनके जीवन को खतरे में डालने के मामले