MP में साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 55 फीसदी महंगाई भत्ते का आदेश जारी
वित्त विभाग ने कहा है कि एक जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत और एक जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मोहन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद कर्मचारियों को एक मई से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। इसका फायदा कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी मिलेगा।
इसके अलावा छठवां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों के भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि फरवरी-2024 से 7वें वेतनमान के तहत 50 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। विभाग ने कहा है कि एक जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत और एक जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा।
बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसी महीने महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी। इसे पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है। वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा एक मई 2025 से मिलेगा, जिसका भुगतान जून में होगा। एक जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में किया जाएगा।
वहीं, जो कर्मचारी अधिकारी एक जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में रिटायर हुए हैं या जिनकी मौत हो गई है उन्हें और उनके नॉमिनेट परिजन को एरियर की राशि दी जाएगी। वित्त विभाग ने प्रदेश के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी महंगाई राहत देने के आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 30 अक्टूबर 2024 के आदेश द्वारा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 (भुगतान नवंबर-2024) से सातवें वेतनमान में मूल पेंशन, परिवार पेंशन पर 50% की दर से और छठे वेतनमान पर 239% की दर से महंगाई राहत दी जा रही है।