विदेश में फंसे नागरिकों को लाना संभव नहीं : केंद्र

सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट में जानकारी दी है कि मौजूदा परिस्थिति में विदेश में फंसे भारतीयों को देश वापस ला पाना संभव नहीं है. सरकार का ये जवाब मलेशिया में फंसे 350 भारतीयों को देश लाने की मांग करने वाली याचिका पर आया है.

Publish: Apr 19, 2020, 02:37 AM IST

सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट में जानकारी दी है कि कोविड 19 के चलते मौजूदा परिस्थिति में विदेश में फंसे भारतीयों को देश वापस ला पाना संभव नहीं है. सरकार का ये जवाब मलेशिया में फंसे 350 भारतीयों को देश लाने की मांग करने वाली याचिका पर आया है. ये लोग टूरिस्ट वीजा पर मलेशिया गए थे. जस्टिस आर सुबय्या और आर पोंगैअप्पन की स्पेशल बेंच ने केंद्र का जवाब दाखिल करने के बाद सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है.

गृह मंत्रालय की ओर से एडिशलन सॉलिसिटर जनरल जी राजगोपालन ने जवाबी शपथपत्र दायर किया. शपथ पत्र के अनुसार "केंद्र सरकार कोविड 19 संक्रमण पर काबू पाने के ठोस उपाय कर रही है. सरकार के लिए देश और विदेश में बसे भारतीयों का हित सर्वोपरि है. भारत से जुड़ी पडोसी देशों की सीमाओं को सील कर दिया गया है. अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी रोक दी गईं हैं."

केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि "कुछ देशों में बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की मौत दर्ज हुई है. ऐसे में इन मुल्कों के यात्रियों की जान खतरे में पड़ने की आशंका है. इनसे भारतीयों को बड़ा खतरा हो सकता है. लॉकडाउन के बीच उनको वापस ला पाने के उपाय करना संभव नहीं है."

याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके मुवक्किल मुलैयानाथन ने उन्हें चार अप्रैल को मलेशिया से फोन कर कहा था कि वह पर्यटक वीजा पर मलेशिया आए थे लेकिन लॉकडाउन के भारत वापस नहीं आ पाए. आगे याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल और उनके परिवार के अलावा 350 से अधिक भारतीय मलेशिया में फंसे हुए हैं.

याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल और अन्य लोगों ने मलेशिया में भारतीय उच्चायोग और मलेशियाई सरकार से भारत लौटने की व्यवस्था करने का बार बार अनुरोध किया. लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से कई भारतीय विदेशों में फेंसे हुए हैं.