BSP विधायक रामबाई की बढ़ी मुश्किलें, भाई-भतीजा और देवर को हुई सात साल की सजा

12 मार्च 2019 को दमोह में पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष की हत्या के प्रयास में बसपा विधायक राम बाई के देवर, भाई और भतीजे को सात साल की सजा सुनाई गई है

Updated: Jul 26, 2023, 06:37 PM IST

दमोह। विधानसभा चुनाव से पूर्व पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। रामबाई के के परिवार के तीन सदस्यों को कारावास की सजा सुनायी गई है। मामला तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खरग राम पटेल पर हमले का है। इस केस में अदालत ने रामबाई के परिवार के तीन सदस्यों देवर, भाई और भतीजे को दोषी पाया है। तीनों को 7 साल की कारावास की सजा सुनायी है, साथ ही जुर्माना भी ठोका है।

घटना 12 मार्च 2019 की है। तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खरग राम पटेल पर जानलेवा हमला किया गया था। अदालत ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। बीएसपी की पथरिया विधायक रामबाई सिंह के परिजनों को सजा सुनाई गई है। विधायक के देवर कौशलेंद्र चंदू सिंह, भाई लोकेश कुर्मी, भतीजा गोलू सिंह को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने तीनों पर 6-6 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल ये तीनों कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में जेल में बंद हैं।

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दरअसल, बीते 12 मार्च 2019 को दमोह शहर के नीलकमल गार्डन में एक शादी समारोह में पथरिया के तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खरगराम पटेल पर हमला हुआ था। इस हमले में बसपा विधायक रामबाई सिंह के देवर चंदू सिंह, भाई लोकेश कुर्मी और भतीजे गोलू सिंह को आरोपी बनाया गया था। मामला दमोह जिला कोर्ट में चल रहा था, जिस पर फैसला आया है और तीनों आरोपियों को कोर्ट ने सात-सात साल की सजा का ऐलान किया है। ये तीनों आरोपी फिलहाल कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया हत्यकांड में जेल में ही बंद हैं।

दमोह जिले के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पथरिया में नगर पंचायत में हुए विवाद के बाद रामबाई सिंह पर मामला दर्ज किया जा चुका है, तो वहीं अब जेल में बंद परिजनों को माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला विधानसभा चुनाव को देखते हुए विधायक रामबाई के लिए झटका माना जा रहा है।