इंदौर में आज से किराना, फल और सब्जी की दुकानें खुलेंगी, हाईकोर्ट के आदेश पर मिली छूट

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 20 मई से इंदौर में सब कुछ बंद कर दिया गया था। हाईकोर्ट में इसे लेकर एक याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर में फल, सब्जी और किराना की दुकानें शर्तों के साथ खोलने के निर्देश दिए गए हैं।

Updated: May 26, 2021, 04:41 AM IST

Photo courtesy: zee news
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इंदौर। महीने भर से चले आ रहे लॉकडाउन के बीच जबलपुर हाइकोर्ट ने इंदौर की आम जनता और फल, सब्जी व किराना व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को आदेश दिया कि हफ्ते में पांच दिन फल, सब्जी, और किराना दुकान पर लगी रोक हटाए। कलेक्टर इंदौर को आदेश दिया है कि वह संशोधित आदेश जारी करें। इसके बाद जिला प्रशासन इंदौर ने कुछ चीजों की छूट का आदेश जारी कर दिया है।


दरअसल, इंदौर कलेक्टर के आदेश के खिलाफ चंचल गुप्ता और अभिनव मल्होत्रा ने ऑनलाइन जनहित याचिका जबलपुर हाइकोर्ट में दाखिल की थी। सोमवार को इस पर मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली डबल बेंच में सुनवाई हुई। अधिवक्ता चंचल गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन सुनवाई के दौरान उन्होंने तर्क रखे कि कलेक्टर के 20 मई को जारी नए आदेश के पूर्व फल- सब्जी व किराना दुकानों को निश्चित समय के लिए खोलने की छूट थी। लेकिन 24 मई से लेकर 30 मई तक सख्त लॉकडाउन लगा दिया। और सभी चीजें पूरी तरह से बंद कर दी गईं। ऐसे में नए आदेश के जरिए इन्हें भी बंद कर देने का कोई औचित्य नही है। 

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली डबल बेंच ने दोनों अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होकर कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह को आदेशित किया है कि वे फल- सब्जी व किराना दुकानों को खोलने को लेकर नया संशोधित आदेश जारी करें। आदेश के बाद इंदौर में जिला प्रशासन ने नया आदेश जारी कर दिया है। इसमें किराना दुकानों को राहत दी गई है। आज से होम डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। फल और सब्जी के ठेलों को भी छूट दी हई है। वे सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक फल और सब्जियां बेच सकेंगे।


कलेक्टर के आदेश में साफ है कि सियागंज, मल्हारगंज, मालवा मिल, छावनी और अन्य स्थानों पर किराना की थोक दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। शहर में किराना की दुकानें सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।


वहीं, फल और सब्जी की भी थोक बाजार नहीं लगेंगी। आदेश के अनुसार फल-सब्जी का विक्रय केवल चलायामान ठेलों के माध्यम से किया जा सकेगा। थोक मंडी और सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेचना प्रतिबंधित है। ठेला से फल और सब्जी बेचने के लिए ये दुकानदार केवल सात जगहों से माल प्राप्त कर सकेंगे।

फल और सब्जी की बिक्री भी ठेले से केवल सुबह छह से 12 बजे तक होगी। कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि सब्जी और फल की कोई भी बड़ी मंडी नहीं खुलेगी। इसके साथ ही दूध का वितरण पूर्व की भांति ही जारी रहेगा।