नेशनल शूटर से छेड़छाड़ मामले में इंदौर हाईकोर्ट सख्त, तीनों आरोपियों को जेल भेजा
इंदौर में नेशनल शूटर के साथ वर्मा ट्रैवल्स की बस में छेड़छाड़ करने वाले ड्राइवर और दो हेल्परों को कोर्ट ने जेल भेज दिया। युवती ने इंदौर पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपियों ने नशे में सीट पर चढ़ते समय बार-बार अनचाही हरकतें की थीं।
इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में नेशनल शूटर के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बस ड्राइवर और दोनों हेल्परों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यह कदम उस एफआईआर के बाद उठाया गया जो पीड़ित युवती ने गुरुवार सुबह इंदौर पहुंचकर दर्ज कराई थी। युवती के साथ दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता और परिजन भी मौजूद थे।
डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के मुताबिक, घटना 16 नवंबर की है जब नेशनल शूटर युवती वर्मा ट्रेवल्स की बस एमपी 09 एजी 0336 से भोपाल से इंदौर जा रही थी। इसी दौरान बस ड्राइवर अरविंद वर्मा और हेल्पर परमिंदर गौतम व दीपक मालवीया द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई। युवती के आरोपों पर सभी तीनों आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया था। पुलिस पूछताछ के बाद तीनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां अदालत ने उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए।
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पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि बस में चढ़ते समय हेल्पर परमिंदर गौतम और दीपक मालवीया नशे की हालत में थे। सीट पर चढ़ने के दौरान आरोपी परमिंदर द्वारा बार-बार बॉडी टच किया जा रहा था। दोनों के बार बार किए जा रहे इस हरकत ये युवती घबरा गई और तुरंत इंदौर में उतरकर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया।
मामले में कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। बुधवार को राजेंद्र नगर पुलिस ने वर्मा ट्रैवल्स की बस को जब्त कर लिया था और तीन युवकों को थाने बुलाकर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की थी। इंदौर पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है जबकि आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और न्यायालय दोनों ने त्वरित कार्रवाई की है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।
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