मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने चुनावी हलफनामे में 100 करोड़ की संपत्ति छिपाई, जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर

मंत्री राजपूत पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी हलफनामे में करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति छिपाई है। आगामी 4 अगस्त को एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच मामले पर सुनवाई करेगी।

Updated: Aug 01, 2026, 02:33 PM IST

जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सागर जिले के सुरखी विधानसभा सीट से विधायक राजपूत के खिलाफ एमपी हाईकोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर की गई है। आरोप है कि उन्होंने चुनावी हलफनामे में करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति छिपाई है। आगामी 4 अगस्त को एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच मामले पर सुनवाई करेगी।

सागर जिले के रहली में रहने वाले राजकुमार सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया कि गोविंद सिंह राजपूत ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्तियों की सारी जानकारी ना देते हुए करीब 100 करोड़ की संपत्ति छिपाई गई।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने 21 मार्च 2025 को चुनाव आयोग में जाकर शिकायत भी दर्ज करवाई थी, इसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब जल्द ही इस मामले में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता देवदत्त कामत सुनवाई के दौरान मौजूद होगें।