शराबबंदी वाले धार्मिक शहरों में लो अल्कोहलिक बेवरेज बार खोलेगी MP सरकार, आबकारी नीति में बड़ा बदलाव
नई आबकारी नीति के अनुसार नए लो अल्कोहलिक बेवरेज बार में लोगों को केवल बीयर, वाइन और ‘रेडी-टू-ड्रिंक' उन पदार्थों के ही सेवन की अनुमति होगी जिसमें अल्कोहल की मात्रा 10 प्रतिशत से कम हो।

भोपाल। मध्य प्रदेश में अगले वित्त वर्ष यानी एक अप्रैल से पहली बार ‘लो अल्कोहलिक बेवरेज बार' खोले जाएंगे। दरअसल, सीएम मोहन यादव ने नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश के धार्मिक महत्व वाले 17 शहरों सहित 19 स्थानों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने का ऐलान किया था। ऐसे में अब शराब ठेकों की बजाए इन जगहों पर लो अल्कोहलिक बेवरेज बार खोले जाएंगे।
मध्य प्रदेश की धार्मिक महत्व वाले 17 शहरों की कुल 47 शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। यहां एक अप्रैल से शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, बाहर से लेकर शराब पीने पर कोई एक्शन नहीं होगा। सिर्फ इन शहरों के 47 शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। नई आबकारी नीति के अनुसार इसके बदले इन शहरों में 'लो अल्कोहलिक बेवरेज बार' खोले जाएंगे।
लो अल्कोहलिक बेवरेज बार लोगों को केवल बीयर, वाइन और ‘रेडी-टू-ड्रिंक' उन पदार्थों के ही सेवन की अनुमति होगी, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 10 प्रतिशत से कम हो। ऐसे बार में शराब का सेवन सख्त वर्जित रहेगा। यानी ऐसे पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं रहेगा जिसमें अल्कोहल की मात्रा 10 प्रतिशत से कम हो।
मौजूदा स्थिति के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में करीब 470 बार हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इन नए 'लो अल्कोहलिक बेवरेज बार' के खुलने से इसकी कुल संख्या में तेजी से इजाफा होगा। वहीं, एक अप्रैल से धार्मिक महत्व वाले शहरों शराब की बिक्री को प्रतिबंध किए जाने के कारण 1 अप्रैल से शराब की कुल 47 दुकानें बंद हो जाएंगी। राज्य सरकार को आबकारी राजस्व में करीब 450 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसी की भरपाई के लिए कर्ज में डूबी राज्य सरकार नए 'लो अल्कोहलिक बेवरेज बार' खोलने की तैयारी में है।