मध्य प्रदेश में सरपंचों की खर्च सीमा बढ़ी, अब 25 लाख तक पंचायत में खर्च कर सकेंगे, आदेश जारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब पंचायतों में सरपंचों को 25 लाख रूपये तक खर्च करने का अधिकार है।

Updated: Jan 23, 2023, 05:53 AM IST

भोपाल। चुनावी साल में शिवराज सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को लुभाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा देने का ऐलान के बाद अब राज्य सरकार ने सरपंचों के खर्च सीमा में भी बढ़ोतरी की है। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के सरपंच अपने पंचायत में 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी आदेश में सरपंचों की वित्तीय सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई है। पंचायत एंव ग्रामीण विकास भोपाल के अवर सचिव शोभा निकुम के हास्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करते हुए ग्राम पंचायतों के नवीन कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के अधिकार की वित्तीय सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की जाती है। 

मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को साधने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके पूर्व सरपंचों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की गई थी, तो वही अब पंचायतों को बजट सरकार ने बढ़ा दिए है। चार दिन पहले ही शिवराज सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री जैसी सुविधाएं देने का ऐलान किया था। यानी जिला पंचायत अक्ष्यक्षों को राज्य मंत्री की तरह आवास, सुरक्षा समेत अन्य तमाम सुविधाएं मिलेंगी।