MP के राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्वों में सिंगल यूज प्लॉस्टिक पर बैन, 500 से 5 हजार तक वसूला जाएगा जुर्माना

राष्ट्रीय उद्यानों पर भ्रमण करने आए पर्यटकों के लिए पार्क प्रबंधन बॉयोडिग्रेडेबल पानी की बोतल और थैले उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों में हर साल गाइड का मूल्यांकन भी किया जाएगा।

Publish: Sep 24, 2025, 05:45 PM IST

Photo Courtesy: NDTV MP-Chattisgarh
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भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्वों में सिंगल यूज प्लॉस्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 500 से 5 हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं उद्यानों पर घुमने आएं पर्यटकों के लिए पार्क प्रबंधन बॉयोडिग्रेडेबल पानी की बोतल और थैले उपलब्ध कराएगा।

एक अक्टूबर से उद्यानों को खोला जाएगा और सभी लोगों से बिना ढील दिए कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। पार्क प्रबंधन डिग्रेडेबल बोतल और कपड़े के थैले के शुल्क भी लेगा। कपड़े के थैले स्व सयाहता समूह के सदस्य तैयार करेंगे। इसके लिए स्थानीय समुदाय के लोगों में क्षमता विकास एवं कौशल विकास के लिए गाइड, प्रशिक्षण करवाया जाएगा। इसका मुख्य प्रयत्न होगा कि ईको पर्यटन से प्राकृतिक और सांसकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकें। और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकें। 

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साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों में हर साल गाइड का मूल्यांकन किया जाएगा। जहां यदि अपेक्षित मापदंड वाले गाइड मिलने पर इन्हें हटाया जाएगा। बता दें एक अक्टूबर से गाइड के शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। जिसके तहत वनों में वाहन से एक राउंड भ्रमण के लिए पर्यटकों को जी-1 श्रेणी गाइड को 600 की जगह 1000 रुपए देना होंगे। वहीं जी-2 श्रेणी के गाइड का शुल्क 480 की जगह 800 रुपए तय किया गया है।