हेट स्पीच मामले में बढ़ी बाबा रामदेव की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने दिया थाने में पेश होने का आदेश

मुसलमानों पर दिए गए बयान को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को पुलिस जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है।

Updated: Sep 14, 2023, 09:00 AM IST

जयपुर। हेट स्पीच मामले में पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के विवादित बयान पर उनके खिलाफ बाड़मेर के चौहटन थाने में दर्ज मुकदमे में 5 अक्टूबर को पेश होने के निर्देश दिए है। इसके अलावा बाबा रामदेव की ओर से पेश विविध आपराधिक याचिका पर सुनवाई के बाद गिरफ्तार पर 13 अप्रैल को लगाई गई अंतरिम रोक को 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

बाबा रामदेव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह दासपा ने पैरवी की। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को निर्देश दिए कि अगली सुनवाई पर 16 अक्टूबर को केस डायरी भी पेश करें। बाबा रामदेव पर चौहटन के पठाई खान ने मामला दर्ज करवराया था। 2 फरवरी को वे एक धार्मिक प्रोग्राम भाग लेने बाड़मेर पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक धर्म विशेष को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट में राहत के लिए याचिका पेश की गई थी, जिसमें 13 अप्रैल को कोर्ट ने राहत देते हुए 20 मई को अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन वे पेश नहीं हुए। अब उन्हें 5 अक्टूबर को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल, बाबा रामदेव ने 2 फरवरी 2023 को बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया था। रामदेव ने कहा, 'मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है? बस पांच बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो। हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है, वो करो। मुस्लिम समाज के बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। वो इस्लाम का मतलब ही नमाज समझते हैं। यही सिखाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है।'