दिल्ली की ज़िला अदालतों में केवल ज़रूरी मामलों की होगी सुनवाई, हाई कोर्ट ने सर्कुलर किया जारी

हाई कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण लिया है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल हाल ही में कोरोना से संक्रमित हुए हैं, उनके साथ ही तीन अन्य जजों को भी कोरोना हुआ है

Updated: Apr 19, 2021, 06:12 AM IST

Photo Courtesy: Times Of India
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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट भी सचेत हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अब सोमवार से दिल्ली की सभी ज़िला अदालतों में केवल ज़रूरी मामलों की ही वर्चुअल सुनवाई होगी। इस संबंध में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। सर्कुलर में कहा गया है कि हाई कोर्ट में पहले से सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई को फिलहाल के टाल दिया गया है, इन मामलों की सुनवाई की तारीख आगामी समय में हालात के हिसाब से तय की जाएगी। 

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक ज़िला अदालतों के सभी न्यायिक अधिकारियों को केवल ज़रूरी मामलों को ही अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए पेश करने के लिए कहा गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि सभी न्यायिक अधिकारी अपनी संबंधित अदालतों में केवल ज़रूरी मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई ही सुनिश्चित करें। 

रविवार को ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपनी अदालत में केवल ज़रूरी मामलों की सुनवाई के निर्देश जारी किए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट में इस समय 22 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई नहीं होगी। हालांकि अगर इन मामलों में से किसी मामले की तत्काल सुनवाई करने की ज़रूरत है तो मामले में पक्षकार पहले से जारी लिंक पर जा कार सुनवाई हेतु आग्रह कर सकते हैं।

दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला राजधानी और उसके आस पास के इलाकों में तेज़ी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण के कारण लिया है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल के साथ साथ हाई कोर्ट के तीन अन्य जज भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं।